दिल्ली सोलर पोर्टल

ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र Department of Power,Govt. of NCT of Delhi
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संचालन और रखरखाव प्रक्रिया

  1. पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत संचालन एवं रखरखाव (ओ एवं एम): सौर संयंत्र लगाने वाला विक्रेता 5 वर्षों की अवधि के लिए सौर पैनलों की सफाई तथा सभी प्रकार के संचालन एवं रखरखाव (ओ एवं एम) के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें विक्रेता द्वारा अपने खर्च पर किसी भी प्रकार की खराबी या समस्या का समाधान शामिल है, जिससे उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
  2. पीएम सूर्य घर योजना का विकल्प न चुनने वाले उपभोक्ताओं के लिए: सामान्य तौर पर, सौर विक्रेता 5 वर्षों तक संयंत्र का रखरखाव करेगा। उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि विक्रेता के साथ हुए समझौते में यह रखरखाव संबंधी शर्त शामिल हो।
  3. गारंटी तथा वारंटी: सभी गारंटी/वारंटी उपभोक्ताओं के पास रहेंगी। सौर संयंत्रों पर आमतौर पर 25 वर्षों की वारंटी होती है, जबकि इनवर्टर पर 5 से 7 वर्षों की वारंटी होती है।
  4. वारंटी के पश्चात रखरखाव: वारंटी अवधि समाप्त होने के पश्चात, डिस्कॉम सौर संयंत्रों के रखरखाव में उपभोक्ताओं की सहायता कर सकते हैं, रखरखाव का खर्च उपभोक्ता को वहन करना होगा।

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